Last Updated: Wednesday, July 18, 2012, 18:39

मुंबई: बंबई उच्च न्यायालय ने कहा है कि वह पहले इस मुद्दे पर विचार करेगा कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो को आदर्श हाउसिंग सोसायटी घोटाले की जांच का अध्किार है अथवा नहीं । उच्च न्यायालय ने आज सोसायटी को रक्षा मंत्रालय के आवेदन पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। रक्षा मंत्रालय ने इस मामले में सीबीआई के खिलाफ की गई आपत्तियों को चुनौती दी है।
महाराष्ट्र सरकार और आदर्श सोसायटी ने पिछले महीने उच्च न्यायालय में हलफनामा दायर कर कहा कि सीबीआई को मामले की जांच का अधिकार नहीं है क्योंकि 31 मंजिला भवन जिस जमीन पर खड़ा है वह राज्य सरकार की है ।
सरकार ने हलफनामे में कहा, ‘कथित घोटाले की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग ने कहा है कि भूमि राज्य सरकार की है इसलिए मामले की जांच का अधिकार स्थानीय पुलिस का है ।’
रक्षा मंत्रालय ने उच्च न्यायालय में बुधवार को आवेदन दिया और राज्य सरकार के दावे पर आपत्ति जताई कि मामले की जांच का अधिकार सीबीआई को नहीं है ।
रक्षा मंत्रालय ने कहा, ‘जमीन के मालिकाना हक का विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है । आयोग की रिपोर्ट न तो सरकार और न ही अदालत के लिए बाध्कारी है । रक्षा मंत्रालय ने रिपोर्ट स्वीकार नहीं की है । आयोग की रिपोर्ट पूरी तरह दोषपूर्ण और साक्ष्य के विपरीत है ।’ रक्षा मंत्रालय ने हलफनामे में सीबीआई जांच पर महाराष्ट्र सरकार की आपत्ति को ‘अवैध एवं विद्वेषपूर्ण’ कहा है ।
न्यायाधीशों ने आदर्श सोसायटी को निर्देश दिया कि वह तीन अगस्त तक रक्षा मंत्रालय के आवेदन पर जवाब दाखिल करे । (एजेंसी)
First Published: Wednesday, July 18, 2012, 18:39