`आदर्श भूमि के मालिकाना हक पर मंत्रालय का नोटिस अवैध`

`आदर्श भूमि के मालिकाना हक पर मंत्रालय का नोटिस अवैध`

`आदर्श भूमि के मालिकाना हक पर मंत्रालय का नोटिस अवैध`मुंबई : आदर्श सोसाइटी की इमारत जिस जमीन पर बनी है उसपर मालिकाना हक जताने वाले रक्षा मंत्रालय के नोटिस को ‘अवैध’ और कानून सम्मत नहीं होने का दावा करते हुए हाउसिंग सोसाइटी ने आज कहा कि इसकी सदस्यता नहीं पाने वाले उच्च पदस्थ अधिकारियों की शह पर उसे निशाना बनाया गया है।

आदर्श सोसाइटी ने यह भी कहा है कि नोटिस ‘अधिकारहीन’ है क्योंकि इसे महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने भेजा था, जबकि वे इस तरह के प्रयोजन के लिए सक्षम अधिकारी नहीं हैं। सोसाइटी ने सख्त लहजे में लिखे गए अपने जवाब में कहा है, ‘रक्षा मंत्रालय ने सोसाइटी को सिर्फ प्रताड़ित करने के लिए और इस परिसंपत्ति के मालिकाना हक पर दावा करने की परोक्ष मंशा से नोटिस जारी किया है।’

सोसाइटी ने कहा है, ‘रक्षा मंत्रालय के कुछ वरिष्ठ अधिकारी आदर्श सोसाइटी से बदला लेना चाहते हैं क्योंकि उन्हें सोसाइटी की सदस्यता नहीं मिल सकी है।’ रक्षा मंत्रालय की ओर से यह नोटिस इस वर्ष 28 मई को महाराष्ट्र सरकार और आदर्श सोसाइटी को जारी कर उनसे दक्षिण मुंबई स्थित इस भूमि को मंत्रालय को सौंप देने को कहा गया है। नोटिस में राज्य सरकार से कहा गया है कि वह इस जमीन पर रक्षा मंत्रालय के मालिकाना हक को दो महीने के अंदर स्वीकार करे, ऐसा नहीं होने पर मंत्रालय एक दीवानी मुकदमा दायर करेगा। (एजेंसी)

First Published: Thursday, July 26, 2012, 21:46

comments powered by Disqus