आरटीई की समयसीमा बढ़ाने से इनकार

आरटीई की समयसीमा बढ़ाने से इनकार

नई दिल्ली : सरकार ने मंगलवार को कुछ राज्यों की ओर से आरटीई के तहत संरचनात्मक शर्तों को पूरा करने की तय समयसीमा बढ़ाने की मांग खारिज कर दी और इन्हें लागू करने में काफी पीछे रहने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्ती बरतने को कहा।

गौरतलब है कि शिक्षा का अधिकार कानून (आरटीई) की इन शर्तों को लागू करने की समयसीमा 31 मार्च थी। मानव संसाधान विकास मंत्री एम.एम पल्लम राजू ने कहा कि राज्यों को इन शर्तों को पूरा नहीं करने वाले स्कूलों के मामले में फैसला करने और कार्रवाई करने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई शुरू करने से पहले जरूरी कार्यवाही का पालन होना चाहिए।

केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सीएबीई) की एक महत्वपूर्ण बैठक के बाद दिए उनके इस बयान से ऐसे संकेत मिलते हैं कि स्कूलों के पास इन शर्तों को पूरा करने के लिये अभी भी वक्त है। राजू ने एक सवाल के जवाब में कहा कि समय सीमा पर हमारा रुख कायम है। उन्होंने कहा कि क्लास, लाइब्रेरी, शौचालय और विकलांग लोगों के लिये माकूल निर्माण जैसी 90 फीसदी शर्तों को पूरा किया जा चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्यों को भी उन स्कूलों की जानकारी है, जिन्होंने इन शर्तों को पूरा करने का जज्बा दिखाया है। मंत्री ने कहा कि 100 फीसदी लक्ष्य हासिल नहीं हो सका है। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, April 3, 2013, 00:13

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