Last Updated: Friday, January 27, 2012, 17:32
नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल, गुजरात और कर्नाटक जैसे राज्यों से जल्द से जल्द छह से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का अधिकार (आरटीई) कानून लागू करने को कहा है।
मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने कानून अधिसूचित नहीं करने वाले राज्यों को नछात्रों के व्यापक हित में इसे लागू करने को कहा है। यह विषय पिछले वर्ष राज्यों के शिक्षा मंत्रियों की बैठक में भी उठा था। छह से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आरटीई) को लागू हुए एक वर्ष गुजर गए हैं लेकिन अभी तक देश में 28 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने ही इस कानून को अधिसूचित किया है जबकि 11 राज्यों में राज्य बाल अधिकार संरक्षण परिषद का गठन किया जा सका है।
सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) के आंकड़ों पर गौर करें तो एसएसए के तहत आरटीई लागू होने के एक वर्ष गुजरने के बाद देश में अभी भी 81 लाख 50 हजार 619 बच्चे स्कूली शिक्षा के दायरे से बाहर हैं, 41 प्रतिशत स्कूलों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है और 49 प्रतिशत स्कूलों में खेल का मैदान नहीं है।
(एजेंसी)
First Published: Friday, January 27, 2012, 23:02