‘आरुषि मर्डर में साक्ष्यों की जांच 17 सितंबर तक पूरी हो’

‘आरुषि मर्डर में साक्ष्यों की जांच 17 सितंबर तक पूरी करें’

‘आरुषि मर्डर में साक्ष्यों की जांच 17 सितंबर तक पूरी करें’
नई दिल्ली : आरुषि तलवार और हेमराज की हत्या के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को नूपुर तलवार की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को 17 सितंबर तक 13 सामग्री साक्ष्यों की जांच पूरी करने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति एके पटनायक और न्यायमूर्ति जेएस खेहर ने सीबीआई की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लूथरा से कहा कि सीबीआई अभियोजन पक्ष द्वारा जुटाए गए 13 साक्ष्यों की जांच सुनवाई की अगली तारीख 17 सितम्बर तक पूरी करें।

अदालत ने आरुषि के माता-पिता और आरोपी नूपुर तलवार व राजेश तलवार से जांच प्रक्रिया में सहयोग देने को कहा। नूपुर को 30 अप्रैल को हिरासत में लिया गया था। उन्होंने जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में 31 मई को चुनौती दी थी। वह इस समय गाजियाबाद के डासना जेल में बंद हैं, जबकि राजेश तलवार जमानत पर रिहा हैं।

उल्लेखनीय है कि 14 वर्षीया आरुषि 16 मई 2008 को नोएडा स्थित अपने माता-पिता के घर में मृत पाई गई थी। उनके घरेलू नौकर हेमराज का शव भी अगले दिन उसी घर की छत से बरामद हुआ था। (एजेंसी)

First Published: Monday, August 13, 2012, 22:13

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