आरूषि केस: सुनवाई 14 मई तक टली - Zee News हिंदी

आरूषि केस: सुनवाई 14 मई तक टली



गाजियाबाद: सीबीआई की विशेष अदालत ने आज आरूषि और हेमराज हत्याकांड में मुख्य आरोपी नुपूर और राजेश तलवार की इस याचिका पर अपना आदेश 14 मई तक सुरक्षित रखा कि मामले से जुड़े सीबीआई के तमाम दस्तावेज उन्हें मुहैया नहीं कराए गए हैं।

अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश श्याम लाल की अदालत जिसे सीबीआई की विशेष अदालत के तौर पर प्राधिकृत किया गया है, ने तलवार की याचिका पर अपना औपचारिक फैसला 14 मई तक के लिए सुरक्षित रखा क्योंकि मामले को सत्र अदालत को भेजे जाने के बाद पहले ही दिन तलवार दंपती के वकील ने शिकायत की थी कि उन्हें मामले से जुड़े सीबीआई के तमाम दस्तावेज मुहैया नहीं कराए गए हैं।

तलवार दंपती की याचिका का जवाब देते हुए सीबीआई के वकील आर के सैनी ने अदालत को बताया कि एजेंसी ने तमाम संबद्ध दस्तावेज उन लोगों को प्रदान कर दिए हैं और सिर्फ वही दस्तावेज अपने पास रोक लिए हैं जिनका उनके अभियोजन के लिए कोई औचित्य नहीं है।

न्यायाधीश ने पहले सीबीआई से मौखिक रूप से कहा कि न्याय के हित में में तमाम दस्तावेज तलवार दंपती को दें। चूंकि तलवार दंपती ने दस्तावेज हासिल करने के लिए अदालत में औपचारिक रूप से अर्जी लगाई थी इसलिए उसपर औपचारिक आदेश सुनाने के लिए मामले की अगली सुनवाई 14 मई निर्धारित की गई।

अपनी याचिका में तलवार दंपती ने कहा था कि सीबीआई ने मामले से जुड़े सभी दस्तावेज उन्हें मुहैया नहीं कराए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रथम जांच अधिकारी दाताराम नौनेरिया द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट और उनके टेलीफोन कॉल का रिकार्ड शामिल है। सीबीआई ने हालांकि इसका जोरदार विरोध किया।

विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीती सिंह ने इससे पहले नौ मई को मामले को सत्र अदालत के हवाले कर दिया था। उन्होंने तलवार दंपती की इस दलील को ठुकरा दिया कि इस मामले पर अभी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता क्योंकि उन्हें अभियोजन संबंधी तमाम दस्तावेज नहीं दिए गए हैं। आरूषि की 2008 में 16-17 मई की दरम्यानी रात को उसके नोएडा स्थित आवास में हत्या कर दी गई थी। घर के नौकर हेमराज का शव भी अगले दिन मकान की छत से बरामद किया गया था।  (एजेंसी)

First Published: Saturday, May 12, 2012, 00:19

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