Last Updated: Monday, May 13, 2013, 10:09

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट आरुषि-हेमराज हत्याकांड में आरोपी दंत चिकित्सक दंपति की 14 गवाहों को बयान दर्ज करने के लिए निचली अदालत में बुलाने की मांग करती याचिका पर आज सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति बी एस चौहान और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अवकाश पीठ आरुषि के माता पिता की याचिका पर सुनवाई करेगी।
तलवार दंपति ने सीबीआई की विशेष अदालत के उस फैसले को चुनौती देने के लिए उच्चतम न्यायालय का रूख किया है, जिसमें 14 अन्य गवाहों को बयान दर्ज कराने के लिए बुलाने की उनकी याचिका ठुकरा दी गई थी। इन गवाहों में सहायक महानिदेशक (कानून और व्यवस्था) तथा उस समय के सीबीआई संयुक्त निदेशक अरूण कुमार शामिल हैं।
निचली अदालत ने 6 मई को इनकी याचिका खारिज कर दी थी और राजेश एवं नूपुर के बयान दर्ज कराने का आदेश दिया था, जो इस मामले में मुख्य आरोपी हैं। सीबीआई के जांच अधिकारी एजीएल कौल अभियोजन के अंतिम गवाह थे और उनका बयान दर्ज हो चुका है।
सीबीआई ने अदालत में आरोप लगाया कि पांच वर्ष पहले हुई आरुषि की हत्या में उसके माता पिता का हाथ है और घर में कोई बाहरी व्यक्ति मौजूद नहीं था। विशेष अदालत में अपनी गवाही में सीबीआई जांच का नेतृत्व कर रहे कौल ने बताया कि एजेंसी की जांच से तलवार के आवास में किसी तीसरे व्यक्ति के प्रवेश का कोई सुबूत नहीं मिला।
आरुषि 16 मई 2008 को नोएडा के जलवायु विहार स्थित अपने घर के बाथरूम में मृत पाई गई थी। शुरूआती जांच में हत्या का संदेह घर के नौकर हेमराज पर गया, लेकिन बाद हेमराज का शव भी उसी मकान की छत पर पड़ा मिला। (एजेंसी)
First Published: Monday, May 13, 2013, 10:09