Last Updated: Wednesday, May 16, 2012, 13:34
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट
ने अपनी बेटी आरूषि और घरेलू नौकर हेमराज की दोहरी हत्या के मामले में नूपुर तलवार के खिलाफ अभियोजन चलाने के आदेश को चुनौती देने वाली नूपुर की याचिका पर अपना फैसला आज सुरक्षित रखा।
वहीं, सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को यहां आरुषि और हेमराज हत्याकांड में दंतचिकित्सक दंपति नूपुर और राजेश तलवार के खिलाफ आरोप तय करने के लिए बहस की शुरुआत के लिए 21 मई की तारीख मुकर्रर की। न्यायमूर्ति एके पटनायक और न्यायमूर्ति जेएस खेहर पीठ ने नूपुर और सीबीआई की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रखा।
अपने आदेश की समीक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय को रजामंद करने की अंतिम कोशिश के तहत दंतचिकित्सक नूपुर ने कहा कि वह हत्याकांड में खुद को क्लीन चिट देने की मांग नहीं कर रही हैं, बल्कि वह सीबीआई को इस मामले की तहकीकात के लिए निर्देश चाहती है। चौदह साल की आरूषि 15-16 मई 2008 की रात को नोएडा के अपने निवास में मृत पाई गई थी। उसका गला रेता गया था। हेमराज का शव घर की छत से अगले दिन मिला था। आरूषि की मां अभी न्यायिक हिरासत में हैं जबकि पिता राजेश तलवार जमानत पर बाहर हैं। दोहरे हत्याकांड में गाजियाबाद सत्र अदालत में उनके खिलाफ सुनवाई लंबित है।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, May 16, 2012, 19:04