आर्म्स एक्ट के तहत संजय दत्त की सजा बरकरार रहे: CBI

आर्म्स एक्ट के तहत संजय दत्त की सजा बरकरार रहे: CBI

आर्म्स एक्ट के तहत संजय दत्त की सजा बरकरार रहे: CBIज़ी न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट से अभिनेता संजय दत्त को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने आज दलील पेश की है कि आर्म्स एक्ट के तहत संजय दत्त की सजा बरकरार रखी जाए।

संजय दत्त को वर्ष 1993 के मुंबई ब्लास्ट केस में सजा मिली है और यह सजा छह साल की है। सीबीआई ने दलील दी है कि संजय दत्त को इस मामले में मिली छह साल की सजा बरकरार रहनी चाहिए।

सीबीआई ने आज संजय दत्त की अपील की मुखालफत करते हुए कहा कि उन्हें दोषी ठहराए जाने तथा छह साल कैद की सजा को कायम रखा जाए। हालांकि सीबीआई ने आज भी इस बात पर जोर नहीं दिया कि उनके खिलाफ टाडा के मामले चलाए जाएं।

आर्म्स एक्ट के तहत दोषी ठहराए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर संजय दत्त की अर्जी पर सुनवाई के दौरान सीबीआई ने यह बात कही। वर्ष 1993 में धमाकों के बाद मॉरिशस से शूटिंग कर लौटे संजय दत्त को मुंबई पहुंचते ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अगस्त, 2007 में संजय ने खुद को दोषी ठहराए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की तथा जमानत दिए जाने की मांग की, जिसके बाद नवंबर में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया।

संजय ने अपनी अपील में कहा कि उनके पास 9 एमएम की पिस्टल सितंबर, 1992 से ही मौजूद थी। उन्होंने यह भी कहा कि उनके घर से या उनके पास से कोई हथियार या गोला-बारूद बरामद नहीं हुआ।

12 मार्च, 1993 को मुंबई में एक के बाद एक कई धमाके हुए थे, जिनमें 257 लोग मारे गए थे और 713 घायल हुए थे। इन धमाकों में 27 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ था। सीबीआई ने 123 अभियुक्तों पर मुकदमे चलाए, जिनमें से टाडा कोर्ट ने 100 को दोषी ठहराया और बाकियों को बरी कर दिया गया।

First Published: Thursday, August 23, 2012, 14:42

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