Last Updated: Thursday, March 21, 2013, 21:53
नई दिल्ली : सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि इंटरनेट आधारित कंपनियों या वेबसाइटों को आपत्तिजनक विषय-वस्तु के खिलाफ शिकायत का 36 घंटे में जवाब देना होगा।
सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा यह स्पष्टीकरण कुछ उद्योग संगठनों के उस अनुरोध पर जारी किया गया है जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशानिर्देश) नियम, 2011 पर स्थिति और स्पष्ट करने को कहा गया था। ये नियम सोशल नेटवर्किंग वेबसाइटों, इंटरनेट सेवा प्रदाताओं आदि पर लागू होते हैं।
एक सूत्र ने कहा, ‘सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि शिकायतकर्ता से शिकायत प्राप्त होने के 36 घंटे के भीतर जवाब देना होगा।’ हालांकि, सरकार ने शिकायत का निपटान करने की समयसीमा का कोई संदर्भ नहीं दिया है। नियमों के तहत शिकायत प्राप्त होने की तिथि से एक महीने के भीतर शिकायत का निपटान करना होता है। (एजेंसी)
First Published: Thursday, March 21, 2013, 21:53