Last Updated: Friday, April 26, 2013, 13:43

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय जांच एजेन्सी को भारत के दो मछुआरों की हत्या के आरोपी दो इतालवी नौसैनिकों के खिलाफ मामले की जांच की आज इजाजत दे दी। न्यायालय ने कहा है कि विशेष अदालत में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद इस मुकदमे की रोजाना सुनवाई की जाए।
प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर, न्यायमूर्ति अनिल आर दवे और न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की तीन सदस्यीय खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि केंद्र द्वारा स्थापित विशेष अदालत कोई अन्य मामला हाथ में नहीं लेगी और सिर्फ इस मुकदमे की सुनवाई जल्द से जल्द पूरी करेगी। न्यायाधीशों ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई पूरी होने तक दोनों इतालवी नौसैनिक (मसिमिलियानो लातोरे और सल्वातोरे गिरोन) न्यायालय की हिरासत में ही रहेंगे।
इटली की सरकार ने यह प्रकरण राष्ट्रीय जांच एजेन्सी को सौंपने पर आपत्ति करते हुए कहा था कि यह मामला इस जांच एजेंसी के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है। इटली की सरकार ने मामले की सीबीआई जांच कराने का आग्रह किया था। इटली सरकार ने उच्चतम न्यायालय में दायर याचिका में कहा था कि उसके नौसैनिकों पर जो आरोप लगाए गए हैं, वे राष्ट्रीय जांच एजेन्सी कानून के दायरे में नहीं आते हैं।
इटली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने न्यायालय से कहा था कि एनआईए मामले की जांच तभी कर सकती है जब इन नौसैनिकों के खिलाफ ‘सप्रेशन ऑफ अनलॉफुल एक्ट्स अगेंस्ट सेफ्टी ऑफ मैरिटाइम नेविगेशन एंड फिक्सड प्लैटफॉम्र्स ऑन कंटिनेनटल शेल्फ एक्ट, 2002’ (एसयूए) के तहत भी आरोप गये हों। उनका कहना था कि शीर्ष अदालत ने कहा था कि इन नौसैनिकों के खिलाफ सिर्फ भारतीय दंड संहिता, अपराध प्रक्रिया संहिता और समुद्रीसीमा क्षेत्र कानून तथा समुद्र से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के कानून के तहत ही मुकदमा चलाया जाए।
गौरतलब है कि ये दोनों नौसैनिक इटली के व्यापारिक जहाज ‘एनरिका लेक्सी’ पर सवार थे, जब उन्होंने पिछले साल 15 फरवरी को केरल के तट से दूर कथित तौर पर दो भारतीय मछुआरों की गोली मार कर हत्या कर दी। अटार्नी जनरल गुलाम वाहनवती ने 16 अप्रैल को इटली सरकार की इन आपत्तियों का प्रतिवाद करते हुए कहा था कि राष्ट्रीय जांच एजेन्सी इस मामले की जांच कर सकती है। उन्होंने न्यायालय को भरोसा दिलाया था कि इस प्रकरण की जांच 60 दिन में पूरी कर ली जाएगी। (एजेंसी)
First Published: Friday, April 26, 2013, 13:43