इतालवी पोत केस: सुलह कोर्ट के बाहर? - Zee News हिंदी

इतालवी पोत केस: सुलह कोर्ट के बाहर?

कोच्चि : केरल हाईकोर्ट ने इतालवी व्यापारिक पोत ‘एनरिका लेक्सी’ के मालिक और कथित तौर पर पोत के दो रक्षकों की गोली का शिकार हुए दो मछुआरों के परिजन से सवाल किया है कि मुआवजे के निर्धारण के लिए क्या वे अदालत के बाहर सुलह को तैयार हैं?

 

न्यायाधीश न्यायमूर्ति टीबी राधाकृष्णन और सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने मारे गए मछुआरों के परिजन की याचिका पर यह सवाल किया। याचिका के मुताबिक, न्यायालय की एकल पीठ ने बैंक गारंटी की जो राशि तय की थी वह अपर्याप्त है। कथित तौर पर इतालवी पोत के रक्षकों की गोली के शिकार हुए वैलेंटाइन जालस्टाइन की पत्नी डोरम्मा ने मुआवजे के तौर पर जहां एक करोड़ रुपए की मांग की थी, वहीं मारे गए दूसरे मछुआरे अजीश बिंकी की बहनों ने हाईकोर्ट में दायर अपनी याचिका में दो करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की थी।

 

मछली मारने के काम में लाई जाने वाली नौका के मालिक फ्रेडी ने भी 75 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की थी। उसने अपनी नौका को नुकसान पहुंचने की दलील देकर मुआवजा मांगा। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने पोत मालिक को आदेश दिया था कि वह मारे गए दोनों मछुआरों के परिवारों के लिए 25-25 लाख रुपए की बैंक गारंटी जमा करे जबकि नौका को हुए नुकसान के लिए 10 लाख की बैंक गारंटी जमा करे। कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि गोली चलाने का आदेश किसने दिया और पोत की सुरक्षा के लिए तैनात रक्षकों का प्रभारी अधिकारी कौन था।

 

फिलहाल कोच्चि में रखे गए पोत की बाबत पीठ ने कहा कि इसे उस वक्त तक नहीं जाने दिया जाएगा जब तक मुआवजे के मुद्दे पर कोई फैसला न हो जाए। गौरतलब है कि लातोर मैसिमिलिएनो और सल्वातोर गिरोनी नाम के जिन दो पोत रक्षकों ने कथित तौर पर मछुआरों को मारा, उन्हें हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, February 28, 2012, 15:59

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