Last Updated: Saturday, May 5, 2012, 13:14
कोच्चि : केरल हाईकोर्ट ने इतालवी पोत ‘एनरिका लेक्सी’ को जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद राज्य का तट छोड़ने की अनुमति दे दी। इतालवी मरीनों द्वारा दो भारतीय मछुआरों की कथित रूप से गोली मारकर हत्या करने के बाद इस पोत को 15 फरवरी को केरल के तट पर हिरासत में लिया गया था।
पोत के मालिक और डाल्फिन टैंकर्स लिमिटेड के प्रबंध निदेशक पियो शियानो ने तीन करोड़ रुपए का मुचलका (बांड) भरा और इतनी ही राशि का डिमांड ड्राफ्ट हाईकोर्ट के महापंजीयक बी. कमल पाशा को शनिवार दोपहर में जमा किया गया जिसके बाद उन्हें पोत के रिहाई के आदेश दिए गए।
कमल पाशा ने कोचीन बंदरगाह के उपसंरक्षक को फैक्स संदेश भेजकर पोत को मुक्त करने के लिए कहा क्योंकि पोत के अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय शर्तों को पूरा कर दिया है। महापंजीयक कार्यालय में औपचारिकताएं पूरी होते समय इटली के महावाणिज्यदूत भी मौजूद थे।
(एजेंसी)
First Published: Saturday, May 5, 2012, 18:44