Last Updated: Friday, February 22, 2013, 13:53

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने केरल तट पर दो भारतीय मछुआरों की गोली मारकर हत्या करने के आरोपी दो इतालवी मरीनों को इटली में आम चुनाव में वोट डालने के लिए आज स्वदेश जाने की अनुमति प्रदान कर दी ।
प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर के नेतृत्व वाली पीठ ने कहा कि आरोपी मरीन मैसिमिलिआनो लातोर और सल्वातोर गिरोन 24 और 25 फरवरी को हो रहे चुनाव में मतदान करने के लिए भारत में इटली के राजदूत के निगरानी और हिरासत के तहत स्वदेश जाएंगे ।
पीठ में न्यायमूर्ति एआर दवे और न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन भी शामिल थे । इसने दोनों मरीनों और इटली सरकार के इस आवेदन के स्वीकार कर लिया कि उन्हें चार हफ्ते के लिए इटली जाने की अनुमति प्रदान की जाए ।
न्यायालय ने कहा कि हम निवेदन स्वीकार करने को तैयार हैं । पीठ ने इतालवी राजदूत से इटली गणराज्य की ओर से एक अतिरिक्त हलफनामा दायर करने को कहा ।
आवेदन स्वीकार करते हुए पीठ ने उल्लेख किया कि इतालवी कानून के तहत मरीन डाक के जरिए अपना वोट नहीं डाल सकते ।
पीठ ने कहा कि मरीनों को केवल इटली जाने और केवल वहीं रहने की अनुमति है तथा उन्हें भारत लौटना होगा ।
सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया कि केरल के कोल्लम स्थित निचली अदालत ने शीर्ष न्यायालय के निर्देश के अनुरूप दोनों मरीनों के पासपोर्ट गृह मंत्रालय को नहीं सौंपे हैं ।
पीठ को बताया गया कि 16 फरवरी को पासपोर्ट मेल किए गए थे और ये अभी गृह मंत्रालय को नहीं मिले हैं । (एजेंसी)
First Published: Friday, February 22, 2013, 13:53