इतालवी मरीन केस : अच्युतानंदन की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

इतालवी मरीन केस : अच्युतानंदन की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

तिरुवनंतपुरम/नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इटली के दो नौसैनिकों को स्वदेश लौटने की अनुमति पर रोक का आग्रह करते हुए दायर केरल के पूर्व मुख्यमत्री वी एस अच्युतानंदन की याचिका पर विचार से इंकार कर दिया क्योंकि इसमें कई दोष थे।

उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ याचिका पर शीघ्र सुनवाई के लिए अच्युतानंदन कल उच्चतम न्यायालय पहुंचे। लेकिन रजिस्ट्री ने इसे सुनवाई के लिए मार्क करने से इंकार कर दिया क्योंकि विदेशी नागरिकों को स्वदेश जाने की अनमुति देने संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश सहित कुछ दस्तावेज याचिका के साथ संलग्न नहीं किये गये थे।

वयोवृद्ध मार्क्सवादी नेता के वकील आर सतीश ने बताया कि समय के अभाव के कारण याचिका के दोष दूर नहीं किये जा सकते थे और इस वजह से यह याचिका निर्थक हो गयी थी क्योंकि दोनों नौसैनिक पहले ही स्वदेश रवाना हो चुके थे। सतीश ने बताया कि याचिका के दोषों को दूर करने का या तो प्रयास किया जायेगा या फिर उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ नयी याचिका दायर की जायेगी।

उच्च न्यायालय ने इटली के इन नौसैनिकों को क्रिसमस का पर्व अपने परिजनों के साथ मनाने के लिए उन्हें घर जाने की अनुमति दे दी थी। अच्युतानंदन ने याचिका में कहा था कि हालांकि वह इस मामले में पक्षकार नहीं है लेकिन वह प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से शीर्ष अदालत में याचिका दायर कर रहे हैं क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मसला है। (एजेंसी)

First Published: Saturday, December 22, 2012, 15:30

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