Last Updated: Monday, April 23, 2012, 12:15
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट
ने सोमवार को केंद्र और केरल सरकार से इतालवी सरकार की उस याचिका पर जवाब मांगा जिसमें एनरिका लेक्सी जहाज पर सवार उसके दो मरीनों के खिलाफ दायर आपराधिक मामले को निरस्त करने की मांग की गई है। इन मरीनों पर दो भारतीय मछुआरों की हत्या का आरोप है।
न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर, न्यायमूर्ति एसएस निज्जर और न्यायमूर्ति रंजन गोगोई की पीठ ने दो हफ्ते के भीतर उनसे जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई की तारीख आठ मई को निर्धारित कर दी। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका में इतालवी सरकार ने कहा कि केरल सरकार के पास आपराधिक मामला दर्ज कराने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है क्योंकि कथित अपराध से अंतरराष्ट्रीय कानून और नियमों के तहत निपटा जाना चाहिए क्योंकि भारत संयुक्त राष्ट्र के चार्टर पर हस्ताक्षरकर्ता है।
इतालवी सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने पीठ से कहा कि मामले से दोनों देशों के स्तर पर निपटा जाना चाहिए और केरल सरकार के पास मामले में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि घटना भारतीय अधिकार क्षेत्र से 12 नौटिकल मील की दूरी पर ‘निकटस्थ जल क्षेत्र’ में हुई थी। उन्होंने कहा कि इतालवी कर्मी की कार्रवाई उसके आधिकारिक काम का हिस्सा थी।
(एजेंसी)
First Published: Monday, April 23, 2012, 17:57