Last Updated: Friday, July 12, 2013, 23:35
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पी.पी. पांडेय की याचिका आज खारिज कर दी जिन्होंने 2004 के इशरत जहां मुठभेड़ मामले की सीबीआई जांच को चुनौती दी है। वह इस मामले में फरार हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के इस आदेश में कोई खामी नहीं पाई जिसने एक दिसम्बर 2011 को विशेष जांच दल (एसआईटी) से जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंप दिया था। सीबीआई का मानना है कि इशरत एवं तीन अन्य को फर्जी मुठभेड़ में मारा गया था। न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा और कूरियन जोसेफ की पीठ ने कहा कि पांडेय के वकील के हलफनामे में इसे कोई तथ्य नजर नहीं आता कि उच्च न्यायालय ने सीबीआई को जांच सौंपने का कोई कारण नहीं बताया।
पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पांडेय की याचिका ‘काफी विलंब’ से आई क्योंकि वह दो वर्ष से ज्यादा समय बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। पीठ ने कहा, ‘आपको उपयुक्त समय सीमा के अंदर अदालत का दरवाजा खटखटाना चाहिए था। आदेश दिए जाने के बाद काफी समय बीत गया है। काफी विलंब हो गया है और आपको आदेश को पहले दिन ही चुनौती देनी चाहिए थी।’
पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई द्वारा दर्ज दूसरी प्राथमिकी में नामित पुलिस अधिकारी इशरत और जावेद शेख उर्फ प्राणेश पिल्लै के परिवार के सदस्यों की तरफ से दायर याचिका में पक्ष नहीं बनना चाहता। परिवार के सदस्यों ने भी सीबीआई जांच की मांग की थी। पीठ का मानना था कि पांडेय को अपना मामला हाईकोर्ट में लड़ना चाहिए था जहां पीड़ितों के परिवार की याचिका लंबित है। (एजेंसी)
First Published: Friday, July 12, 2013, 23:35