Last Updated: Tuesday, July 9, 2013, 00:11
अहमदाबाद : सीबीआई की एक अदालत ने इशरत जहां फर्जी मुठभेड़ मामले में आरोपी छह निलंबित पुलिस अधिकारियों को आज समन जारी किया ताकि जांच एजेंसी द्वारा दाखिल आरोपपत्र उन्हें दिया जा सके। न्यायाधीश एच एस खुतवाड ने डी जी वंजारा, जी एल सिंघल, जे जी परमार, तरूण भनोट, एन के अमीन और अनजु चौधरी को 15 जुलाई को अदालत में उपस्थित रहने को कहा गया है। अदालत उन्हें 15 जुलाई को आरोपपत्र सौंप सकता है। आरोपपत्र में सातवें आरोपी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पीपी पांडेय फरार हैं।
सीबीआई ने इशरत तथा तीन अन्य के मुठभेड़ मामले में तीन जुलाई को सात पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। एजेंसी का कहना था कि यह फर्जी मुठभेड़ थी जिसे गुजरात पुलिस और खुफिया ब्यूरो के संयुक्त अभियान में अंजाम दिया गया।
वंजारा और अमीन इस मामले में जेल में हैं। हालांकि भनोट और परमार को जमानत मिल गयी थी क्योंकि सीबीआई निर्धारित 90 दिनों के अंदर उनके खिलाफ आरोपपत्र नहीं दाखिल कर सकी थी। लेकिन वे एक अन्य मुठभेड़ मामले में आरोपी होने के कारण जेल में ही हैं।
सिंघल और चौधरी जमानत पर हैं क्योंकि सीबीआई उनके खिलाफ 90 दिनों में आरोपपत्र नहीं दाखिल कर सकी। इस बीच सीबीआई अदालत वंजारा के वकील को आरोपपत्र दिए जाने के मामले पर कल सुनवाई करेगी। वंजारा के वकील वी डी गज्जर ने इस आधार पर आरोपपत्र और अन्य दस्तावेजों की सत्यापित प्रति दिए जाने का अनुरोध किया है कि उनके मुवक्किल (वंजारा) की तबियत ठीक नहीं है और वह अभी अस्पताल में हैं। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, July 9, 2013, 00:11