एंटी रेप बिल के कुछ प्रावधानों पर भाजपा को आपत्ति

एंटी रेप बिल के कुछ प्रावधानों पर भाजपा को आपत्ति

नई दिल्ली : भाजपा ने आज कहा कि वह बलात्कार रोधी कड़ा कानून बनाए जाने के पक्ष में है लेकिन कैबिनेट द्वारा मंजूर विधेयक के कुछ प्रावधानों पर उसकी आपत्तियां हैं।

सरकार पर बलात्कार रोधी विधेयक को लेकर जल्दबाजी करने का आरोप लगाते हुए पार्टी ने आज कहा कि वह प्रस्तावित विधेयक पर 18 मार्च को होने वाली सर्वदलीय बैठक में अपना रुख स्पष्ट करेगी। भाजपा के सूत्रों ने कहा कि पार्टी विधेयक के अधिकतर प्रावधानों के पक्ष में हैं लेकिन उसके कई सदस्यों को आपसी सहमति से शारीरिक संबंध कायम करने के लिए आयु सीमा को घटाकर 18 से 16 वर्ष किए जाने पर आपत्ति है।

सूत्रों ने कहा कि कुछ सदस्यों का कहना है कि जब कानून में विवाह की आयु 18 वर्ष है तो सहमति से शारीरिक संबंध स्थापित करने की आयु 16 वर्ष किए जाने की कोई वजह नहीं है। उधर भाजपा नेता एम. वेंकैया नायडू ने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि हम बलात्कार रोधी मजबूत विधेयक के पक्ष में हैं। हम इस तरह के अपराध करने वालों को संभावित कठोरतम सजा देने के पक्ष में हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने कारणों से पहले जल्दबाजी में कार्रवाई की और फिर अध्यादेश जारी कर दिया तथा अब वह अध्यादेश में परिवर्तन चाहती है। नायडू ने कहा, अब सरकार ने विचार विमर्श की प्रक्रिया शुरू की है। उन्हें यह बहुत पहले कर लेना चाहिए था। भाजपा सर्वदलीय बैठक में अपना रुख स्पष्ट करेगी। हमारा दृष्टिकोण साफ है और हम 18 मार्च को सर्वदलीय बैठक में इसके बारे में बताएंगे।

सर्वदलीय बैठक के लिए भाजपा के रुख के बारे में पूछे जाने पर पार्टी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने संवाददाताओं से कहा कि इस बारे में पार्टी अपना रुख सोमवार को सर्वदलीय बैठक के बाद ही सार्वजनिक करेगी। (एजेंसी)

First Published: Friday, March 15, 2013, 20:33

comments powered by Disqus