Last Updated: Thursday, March 14, 2013, 10:17
ज़ी न्यूज ब्यूरोनई दिल्ली: एंटी रेप बिल को कैबिनेट की बैठक में आज पेश किया जाएगा। इससे पहले एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने विवाद के सारे बिंदुओं को सुलझा लेने का दावा किया। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी मिलने पर सोमवार को इस पर सर्वदलीय बैठक होगी। सूत्रों के मुताबिक नए बिल में सहमति से सेक्स की उम्र 18 से घटाकर 16 साल की जाएगी।
प्रस्तावित दुष्कर्म रोधी कानून (एंटी रेप बिल) पर मंत्रिमंडल में उभरे मतभेद के बावजूद 16 साल की उम्र में रजामंदी से सेक्स पर मंत्रियों के समूह ने कल अपनी मुहर लगा दी है।
गौरतलब है कि सरकार ने मंगलवार को इसे मंत्रियों के समूह (जीओएम) के हवाले कर दिया था। दूसरी तरफ सरकार ने विधेयक पर विचार विमर्श करने के लिए 18 मार्च को सर्वदलीय बैठक बुलाई है।
विधेयक आपराधिक कानून अध्यादेश का स्थान लेगा जिसे 16 दिसम्बर को दिल्ली में हुए सामूहिक बलात्कार के परिप्रेक्ष्य में लोगों के गुस्से को देखते हुए तीन फरवरी को लाया गया था। संसद के 22 मार्च से अवकाश से पहले इस अध्यादेश को मंजूरी देनी होगी और ऐसा नहीं होने पर चार अप्रैल को यह अध्यादेश खत्म हो जाएगा।
समाजवादी पार्टी जैसे कुछ दलों को अध्यादेश के कुछ प्रावधानों पर गंभीर आपत्ति है और इनका दावा है कि इनका गलत इस्तेमाल हो सकता है।
First Published: Thursday, March 14, 2013, 10:17