Last Updated: Tuesday, July 17, 2012, 15:35
कोल्लम : जहाज एनरिका लेक्सी पर सवार दो इतालवी पहरेदारों द्वारा कोल्लम तट पर दो भारतीय मछुआरों की जान लिये जाने के मामले की सुनवाई एक स्थानीय अदालत ने 25 जुलाई के लिए स्थगित कर दी।
जिला एवं सत्र अदालत के न्यायाधीश पी डी राजन ने मामले को 25 जुलाई के लिए टाल दिया। अदालत ने आरोपपत्र को इतालवी भाषा में अनुवाद कराकर उसे उपलब्ध कराने के बचाव पक्ष की दलील को खारिज कर दिया।
न्यायाधीश ने ध्यान दिलाया कि अपराध दंड प्रक्रिया संहिता में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि आरोपपत्र की अनुदित प्रति उपलब्ध करायी जाये। बचाव पक्ष के वकील मलयालम और अंग्रेजी भाषा को अच्छी तरह जानते हैं। अदालत ने इस बारे में मद्रास उच्च न्यायालय का भी उद्धृरण दिया।
अदालत ने कहा कि आरोपियों के फायदे के लिए तीन अनुवादकों की सेवाएं मुहैया करायी जा रही है। जहाज के आरोपी पहरेदार लातोर मासिमिलियानो और सल्वातोरे गिरोन अदालत में मौजूद थे।
इतालवी जहाज की सुरक्षा के लिए सेवारत पहरेदारों को 19 फरवरी को गिरफ्तार किया गया। उन पर आरोप हैं कि उन्होंने जलेस्टाइन और अजेश बिनकी की गोली मारकर जान ले ली। दोनों मछुआरे नौ अन्य के साथ नाव में समीपवर्ती नीदकारा से समुद्र में उतरे थे। केरल उच्च न्यायालय ने 30 मई को कड़ी शर्तों के साथ उन्हें जमानत प्रदान कर दी थी और वे यहीं रह रहे हैं। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, July 17, 2012, 15:35