Last Updated: Tuesday, January 22, 2013, 18:23

हैदराबाद : आंध्र प्रदेश की एक अदालत ने मंगलवार को एमआईएम प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी को सात साल पुराने एक मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। मेडक जिले में संगारेड्डी कस्बे की स्थानीय अदालत ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एमआईएम) अध्यक्ष की जमानत की अर्जी खारिज कर दी। सोमवार को उन्हें 2 फरवरी तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
वर्ष 2005 में दर्ज एक मामले में जारी गैर जमानती वारंट स्थगित किए जाने की गुहार के साथ ओवैसी सोमवार को अदालत में हाजिर हुए थे। अदालत ने उनकी अर्जी ठुकराते हुए उन्हें दो सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेजने का आदेश दिया। सांसद को इसके बाद संगारेड्डी जेल भेज दिया गया।
ज्ञात हो कि असदुद्दीन ओवैसी एवं अन्य एमआईएम नेताओं के खिलाफ पुलिस ने मेडक जिले के मुतांगी गांव में सड़क विस्तार के लिए धर्मस्थल को तोड़ने से सरकारी अफसरों को रोकने का मामला दर्ज किया था। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, January 22, 2013, 18:23