Last Updated: Saturday, October 1, 2011, 14:33
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को 2जी स्पेक्ट्रम मामले में आरोपी द्रमुक सांसद कनिमोई और कलिंगनार टीवी के प्रबंध निदेशक शरद कुमार की जमानत याचिकाओं पर उनके इस आग्रह पर सुनवाई टाल दी कि इस मामले में न्यायाधीश द्वारा आरोप तय किए जाने के बाद सुनवाई हो सकती है.
विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओपी सैनी उनके आग्रह पर सहमत हो गए और कहा कि उनकी जमानत याचिकाओं पर 17 अक्तूबर को सुनवाई हो सकती है बशर्ते अदालत आरोपियों के खिलाफ आरोप तय कर लेती है. न्यायाधीश ने कहा ‘मैं मामले में 15 अक्तूबर तक आरोप तय करने की प्रक्रिया पूरी कर लेना चाहता हूं. दोनों (कनिमोई और शरद कुमार) के जमानत आग्रहों पर सुनवाई के लिए 17 अक्तूबर की तारीख तय की जाए.’
कनिमोई और शरद कुमार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ताओं सुशील कुमार तथा अल्ताफ अहमद ने न्यायाधीश को सूचित किया कि वे शीर्ष अदालत के आदेश का अनुपालन करने के लिए बाध्य हैं जिसने जमानत आग्रह को खारिज करते हुए 20 जून को कहा था कि इस तरह के आवेदनों पर मामले में आरोप तय होने के बाद ही विचार किया जा सकता है.
वरिष्ठ अधिवक्ता अहमद ने कहा ‘‘कनिमोई और शरद कुमार के जमानत आग्रहों पर उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया था और हम उसके अनुपालन को बाध्य हैं.’ अदालत ने पांच अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर भी सुनवाई तीन अक्तूबर तक टाल दी. इसने ए. राजा के पूर्व निजी सचिव आरके चंदोलिया स्वान टेलीकाम के प्रमोटर शाहिद उस्मान बलवा कुसेगांव फ्रूट्स एंड वेजीटेबल्स के निदेशकों आसिफ बलवा और राजीव अग्रवाल तथा सिनेयुग फिल्म्स के निदेशक करीम मोरानी के जमानत आग्रहों पर सुनवाई के लिए तीन अक्तूबर की तारीख तय की.
शाहिद बलवा तथा अन्य के वकील ने जोर दिया कि उनके मुवक्किलों की जमानत याचिका पर सोमवार को सुनवाई होनी चाहिए और कहा कि उच्चतम न्यायालय ने कनिमोई तथा शरद कुमार की याचिकाओं पर फैसला दिया है न कि उनके मुवक्किलों के आवदेन पर. वकीलों कुमार और अहमद ने कहा कि अदालत पांच अन्य आरोपियों के जमानत आग्रहों पर सोमवार को सुनवाई कर सकती है.
(एजेंसी)
First Published: Saturday, October 1, 2011, 20:06