Last Updated: Thursday, October 13, 2011, 15:22
नई दिल्ली : द्रमुक सांसद कनिमोझी ने टूजी स्पेक्ट्रम आवंटन घोटाले में उनके खिलाफ अतिरिक्त आरोप लगाए जाने का विरोध किया है। उन्होंने विशेष सीबीआई जज ओपी सैनी की अदालत में कहा कि उन पर सीबीआई आपराधिक विश्वास हनन का मामला नहीं चला सकती क्योंकि जांच एजेंसी ने टूजी स्पेक्ट्रम आवंटन में उनकी किसी तरह की भूमिका नहीं बताई है।
कनिमोई के वकील अल्ताफ अहमद ने अदालत से कहा कि कनिमोझी और द्रमुक के टीवी चैनल कलाइनर के सीईओ शरद कुमार को टूजी स्पेक्ट्रम लाइसेंस नहीं मिला है। विश्वास हनन का मामला उनके खिलाफ नहीं चलाया जा सकता क्योंकि न तो वे सरकारी कर्मचारी हैं और न ही उनकी स्पेक्ट्रम आवंटन में भूमिका है। इस मामले में जमानत याचिका खारिज होने के बाद कनिमोझी 20 मई से जेल में हैं। उन्होंने कहा कि आरोप पत्र में इस तरह का एक भी शब्द नहीं है कि उन्होंने साजिश की या सार्वजनिक संपत्ति (स्पेक्ट्रम) वितरण में कथित बेईमानी की भूमिका निभाई। अहमद ने कहा कि अन्य वकील पहले ही कह चुके हैं कि स्पेक्ट्रम संपत्ति नहीं है जिसे निपटाया जा सके। मेरा मामला यह है कि मैं इसमें शामिल ही नहीं हूं।
सीबीआई ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा और अन्य के खिलाफ आपराधिक विश्वास के हनन का मामला चलाने की मांग की है। यदि इस मामले में वे दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।
(एजेंसी)
First Published: Thursday, October 13, 2011, 20:52