Last Updated: Tuesday, March 27, 2012, 09:45

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की सांसद कनिमोझी की याचिका पर मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया। याचिका में कनिमोझी ने 2जी मामले में अपने खिलाफ लगे सभी आरोप निरस्त करने का अनुरोध किया है। कनिमोझी की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एमएल मेहता ने सीबीआई को नोटिस जारी कर इस मामले में 10 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा।
डीएमके अध्यक्ष व तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम. करुणानिधि की बेटी कनिमोझी ने 23 मार्च को उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अपने खिलाफ लगे सभी आरोप और सीबीआई की ओर से दाखिल आरोप पत्र निरस्त करने का अनुरोध किया है।
वरिष्ठ राम जेठमलानी ने न्यायालय में कनिमोझी की ओर से कहा कि उनकी मुवक्किल को इस मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है और उनके खिलाफ आरोपों को सही ठहराने वाला कोई सबूत नहीं है। कनिमोझी पर आपराधिक षड्यंत्र, विश्वास तोड़ने, फर्जीवाड़ा, रिश्वत स्वीकार करने तथा इसे प्रोत्साहित करने के आरोप हैं।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, March 27, 2012, 15:15