कनिमोझी को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं - Zee News हिंदी

कनिमोझी को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं

नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने 2जी स्पेक्ट्रम मामले में कथित भूमिका को लेकर गिरफ्तार की गई द्रमुक सांसद कनिमोझी और चार अन्य लोगों की जमानत याचिका के संबंध में सीबीआई की प्रतिक्रिया जानने के लिए नोटिस जारी किया।

 

सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति वी.के. शाली ने पांच आरोपियों की जमानत याचिका के संबंध में जांच एजेंसी से एक दिसंबर तक जवाब मांगा है।

 

कनिमोझी के अलावा चार अन्य आरोपियों ने विशेष अदालत के तीन नवबंर को जमानत देने से इंकार संबंधी
फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। चार लोगों में डीएमके संचालित कलिंगनार टीवी के
प्रबंध निदेशक शरद कुमार, कुसेगांव फ्रुट्स एवं वेजीटेबल प्रायवेट लिमिटेड के निदेशक आसिफ बलवा और
राजीव अग्रवाल तथा बॉलीवुड प्रोड्यूसर करीम मोरानी शामिल हैं।

कनिमोझी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अल्ताफ अहमद ने पीठ के समक्ष कहा कि निचली अदालत ने पांच
आरोपियों को जमानत देने की सीबीआई की इच्छा को नजरअंदाज कर दिया। सीबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन परसरन ने अदालत से कहा कि उसे (सीबीआई) को जमानत पर कोई आपत्ति नहीं है।

 

सीबीआई अधिवक्ता ने कहा, ‘हम निचली अदालत के समक्ष रखे गए रुख पर कायम हैं। उसमें कोई बदलाव नहीं है।’ सीबीआई के वकील की प्रतिक्रिया न्यायमूर्ति शाली के उस सवाल के बाद आई है जिसमें उन्होंने पूछा था कि निचली अदालत में जमानत याचिका पर एजेंसी के रुख में क्या कोई बदलाव आया है। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, November 9, 2011, 14:13

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