कर्नाटक को SC का निर्देश: तमिलनाडु को 2.44 टीएमसी पानी मुहैया कराये-SC directs Karnataka to release 2.44 TMC water to TN

कर्नाटक को SC का निर्देश: तमिलनाडु को 2.44 टीएमसी पानी मुहैया कराये

कर्नाटक को SC का निर्देश: तमिलनाडु को 2.44 टीएमसी पानी मुहैया करायेनई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी नदी से 12 टीएमसी जल मुहैया कराने का तमिलनाडु का अनुरोध ठुकराते हुये गुरुवार को कर्नाटक को अपने पड़ोसी राज्य के लिये 2.44 टीएमसी जल छोड़ने का निर्देश दिया।

न्यायमूर्ति आर एम लोढा, न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर और न्यायमूर्ति मदन बी लोकूर की खंडपीठ ने केन्द्रीय जल आयोग की सिफारिश पर तमिलनाडु के लिये छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा में .44 टीएमसी की वृद्धि करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने तीन दिन पहले ही तमिलनाडु के लिये दो टीएमसी जल छोड़ने का आदेश दिया था।

न्यायालय ने केन्द्रीय जल आयोग की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के अवलोकन के बाद यह आदेश दिया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि तमिलनाडु में सिर्फ 10 फीसदी जोत की जमीन को पानी की आवश्यकता है।

समिति के अनुसार कृषि योग्य 50 फीसदी भूमि को जोता जा चुका है और 40 फीसदी जोत के नजदीक पहुंच चुकी है। इस तरह सिर्फ 10 फीसदी भूमि को ही पानी की आवश्यकता है।

न्यायाधीशों ने कहा, ‘‘पक्षों को सुनने और विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार के मद्देनजर हम संतुष्ट है कि यदि कर्नाटक को 2.44 टीएमसी जल छोड़ने का निर्देश देना न्याय के हित में होगा।’’ (एजेंसी)

First Published: Thursday, February 7, 2013, 13:49

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