कलमाड़ी की जमानत अर्जी का विरोध - Zee News हिंदी

कलमाड़ी की जमानत अर्जी का विरोध


नई दिल्ली : सीबीआई ने राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति के प्रमुख सुरेश कलमाड़ी की जमानत याचिका का विरोध किया। सीबीआई ने राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित भ्रष्टाचार के मामले में उनके खिलाफ सुनवाई में विलंब के आधार पर याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जल्द ही सुनवाई दैनन्दिनी आधार पर शुरू होगी।

 

न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता के समक्ष जांच एजेंसी की ओर से उपस्थित होते हुए वकील दयान कृष्णन ने सीबीआई की विशेष अदालत के चार जनवरी के फैसले का जिक्र किया और कहा कि निचली अदालत ने रोजाना आधार पर सुनवाई करने का फैसला किया है।

 

उन्होंने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश दस्तावेजों की जांच पूरी हो जाने के बाद रोजाना सुनवाई करेंगे। विशेष लोक अभियोजक कृष्णन ने कलमाड़ी की याचिका का विरोध करते हुए अदालत से कहा, चूंकि निचली अदालत ने रोजाना आधार पर सुनवाई करने का फैसला किया है इसलिए सुनवाई में विलंब का सवाल ही पैदा नहीं होता। वकील ने यह भी कहा कि जमानत नियम है और जेल अपवाद है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। टूजी मामले में जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था।

 

कलमाड़ी ने टूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र करते हुए हाईकोर्ट में जमानत की गुहार लगाई। न्यायमूर्ति गुप्ता ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख मंगलवार तय की है।  (एजेंसी)

First Published: Monday, January 9, 2012, 22:13

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