Last Updated: Tuesday, January 29, 2013, 16:08
नई दिल्ली : दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्रा से सामूहिक बलात्कार की घटना के खिलाफ आन्दोलन के दौरान सिपाही सुभाष तोमर की मृत्यु की सीबीआई जांच के लिए दायर याचिका पर उचित तरीके से जवाब दाखिल नहीं करने पर दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई।
न्यायालय ने कहा कि अगर पुलिसकर्मियों ने उचित प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया तो फिर पुलिस आयुक्त को तलब किया जाएगा। न्यायमूर्ति जीपी मित्तल ने पुलिस को दी गई चेतावनी में कहा कि आपको उचित हलफनामे में सही जवाब दाखिल करना है। यह (पुलिस की ओर से दायर जवाब) स्वीकार्य नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि पुलिस आयुक्त यहां मुकदमा करने वालों के साथ खड़ा हों। मैं वैसा कर सकता हूं।
अदालत ने यह टिप्पणी उस समय की जब पुलिस आयुक्त की बजाय दिल्ली पुलिस की ओर से पुलिस उपायुक्त एसबीएस त्यागी ने इस मामले में स्थिति रिपोर्ट दायर की। उसने गृह मंत्रालय, दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को अपना जवाब दायर करने के लिए एक हफ्ते का समय दिया। अदालत ने अधिवक्ता जी के बंसल की याचिका पर यह निर्देश दिया। (एजेंसी)
First Published: Tuesday, January 29, 2013, 16:08