Last Updated: Saturday, February 9, 2013, 14:02

नई दिल्ली : केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने शनिवार को कहा कि संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने में कानून ने अपने तरीके से काम किया।
एक अंग्रेजी न्यूज चैनल से बातचीत में तिवारी ने संविधान के अनुच्छेद 72 का हवाला देते हुए कहा, `संविधान के अनुच्छेद 72 की प्रक्रिया शुरू की गई और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा दया याचिका खारिज कर दिए जाने पर कानून ने अपने तरीके से काम किया।`
उन्होंने कहा, `भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की तरह हम अफजल गुरु को फांसी देने के फैसले को राजनीतिक रूप नहीं दे सकते जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। अंतत: आप एक अपराधिक न्यायशास्त्र के अंतर्गत यह काम कर रहे हैं।` मालूम हो कि संसद हमले के मास्टरमाइंड अफजल गुरु को तिहाड़ जेल में शनिवार सुबह आठ बजे फांसी दे दी गई। (एजेंसी)
First Published: Saturday, February 9, 2013, 14:02