Last Updated: Tuesday, April 3, 2012, 13:54
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने इजरायली दूतावास की एक कार पर हुए आतंकवादी हमले में कथित संलिप्तता के लिए गिरफ्तार पत्रकार सैयद मोहम्मद अहमद काजमी की जमानत याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। मुख्य महानगर दंडाधिकारी (सीएमएम) विनोद यादव ने काजमी की जमानत याचिका खारिज की।
ज्ञात हो कि काजमी के वकील गजिंदर कुमार ने पिछले सप्ताह जमानत याचिका पेश की थी और उन्होंने न्यायालय से कहा था कि चूंकि काजमी से पूछताछ समाप्त हो गई है, इसलिए उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। वहीं, पुलिस ने काजमी के आवेदन पर अपना जवाब दाखिल किया। काजमी ने अपने आवेदन में हिरासत के दौरान उनसे पूछताछ करने वाले अधिकारियों के नाम सौंपने की मांग की थी। उल्लेखनीय है कि गत 13 फरवरी को दूतावास की कार पर मैग्नेट बम से किए गए विस्फोट में इजरायली राजनयिक की पत्नी सहित चार लोग घायल हो गए थे।
(एजेंसी)
First Published: Tuesday, April 3, 2012, 19:24