Last Updated: Wednesday, March 21, 2012, 13:01
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने गिरफ्तार पत्रकार सैयद मोहम्मद काजमी की उस याचिका का बुधवार को निबटारा कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि एक विदेशी एजेंसी के अधिकारियों ने इजरायली दूतावास की एक कर्मचारी पर हमले में उससे पूछताछ की थी। मुख्य महानगरीय दंडाधिकारी विनोद यादव ने कहा कि दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने अपने जवाब में इस बात से इंकार किया है कि किसी भी विदेशी जांच एजेंसी ने काजमी से पूछताछ की थी।
यादव ने कहा कि जहां तक जांच अधिकारी और उसके दल के खाकी वर्दी में न होने का संबंध है, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि विशेष प्रकोष्ठ के अधिकारियों को खास प्रकृति की जिम्मदारियां निभानी होती है, वे सादी वर्दी में हो सकते हैं, लेकिन इससे स्पष्ट पहचान वाले तमगे धारण करने की जिम्मेदारी से वे नहीं बच सकते। यह याचिका काजमी (52) ने पिछले सप्ताह दायर की थी।
उत्तर प्रदेश के मेरठ से सम्बंध रखने वाले दिल्ली निवासी काजमी को इजरायली दूतावास की एक कर्मचारी पर हमला करने वालों के साथ सांठगांठ करने के आरोंपों में इस महीने गिरफ्तार किया गया था।
(एजेंसी)
First Published: Wednesday, March 21, 2012, 18:59