असीम को मिली जमानत, हटेगा देशद्रोह का मामला

कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को मिली जमानत, आज होंगे रिहा

कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को मिली जमानत, आज होंगे रिहामुंबई : बंबई उच्च न्यायालय ने देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी आज रिहा होंगे। मंगलवार को उन्हें यह कहते हुए जमानत दे दी गई यदि उनके खिलाफ सिर्फ कार्टून बनाने का आरोप है तो अब उनकी हिरासत जरूरी नहीं है।

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मोहित शाह और न्यायमूर्ति नितिन जामदार की खंडपीठ ने त्रिवेदी को 5,000 रुपए के निजी जमानत बांड पर रिहा करने का आदेश दिया।

शहर के वकील संस्कार मराठे की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने यह आदेश पारित किया। मराठे ने याचिका में त्रिवेदी की गिरफ्तारी को ‘गैर-कानूनी’ और ‘सही न ठहराया जा सकने वाला’ करार देते हुए उनकी रिहाई की मांग की थी।

इससे पहले, अदालत ने महाराष्ट्र सरकार को एक घंटे की मोहलत दी और कहा कि वह आला पुलिस अधिकारियों से इस बाबत निर्देश ले कि आखिर त्रिवेदी की जमानत का विरोध क्यों किया जाना चाहिए।

अतिरिक्त लोक अभियोजक पूर्णिमा कंथारिया ने बाद में अदालत को बताया कि अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ बैठक कर रहे थे इसलिए अभी उपलब्ध नहीं हैं।

पूर्णिमा ने यह दलील भी दी कि इस मामले में उच्च न्यायालय को जमानत देने का अधिकार नहीं है और यदि आरोपी चाहे तो मजिस्ट्रेट की अदालत का रुख कर सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में अभी जांच भी जारी है। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, September 11, 2012, 18:35

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