कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम बिल अब बना कानून

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम बिल अब बना कानून

नई दिल्ली : राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन रोकथाम विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी है, जिसके बाद यह विधेयक कानून बन गया है। घर में काम करने वाली महिलाओं को भी इसके दायरे में लाया गया है।

इस कानून के तहत इस तरह की शिकायतों को संस्थान की समिति द्वारा 90 दिन में निबटाया जाएगा और ऐसा नहीं होने पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह विधेयक इस साल फरवरी में संसद में पारित हुआ था। इस नये कानून के दायरे में घरेलू नौकरानी और खेत में काम करने वाले श्रमिकों को भी लाया गया है।

इस कानून के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर 50 हजार रूपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसमें झूठे या द्वेषपूर्ण आरोपों से सुरक्षा के भी प्रावधान हैं। (एजेंसी)

First Published: Thursday, April 25, 2013, 23:37

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