Last Updated: Wednesday, October 10, 2012, 19:11

नई दिल्ली: तमिलनाडु सरकार ने कावेरी नदी से नौ हजार क्यूसेक जल की आपूर्ति के न्यायिक आदेश की अवहेलना को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में आज अवमानना याचिका दायर की है। तमिलनाडु सरकार ने वकील उमापति गणेश के माध्यम से दायर अवमानना याचिका में कहा है कि राज्य को नौ हजार क्यूसेक जल की आपूर्ति के 28 सितंबर के शीर्ष अदालत के आदेश का कर्नाटक ने जानबूझ कर उल्लंघन किया है। याचिका के अनुसार ऐसा करके कर्नाटक ने जानबूझ कर न्यायालय की अवमानना की है।
तमिलनाडु का कहना है कि शीर्ष अदालत के निर्देश के बावजूद कर्नाटक ने जलापूर्ति रोक दी है जिस कारण राज्य की स्थिति और खराब हो गयी है।
इस विवाद पर पिछली तारीख को सुनवाई के दौरान कर्नाटक सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता फली नरिमन ने न्यायालय से कहा था कि राज्य और अधिक जल की आपूर्ति नहीं कर सकेगा। उनका कहना था कि ऐसा करना संभव नहीं है। पहले से ही वहां 13 हजार क्यूसेक जल अधिक है।
न्यायालय ने प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले कावेरी नदी प्राधिकरण की 19 सितंबर की बैठक के बाद 28 सितंबर को कर्नाटक को यह निर्देश दिया था। कावेरी नदी प्राधिकरण की बैठक विफल हो गयी थी क्योंकि कर्नाटक और तमिलनाडु ने डेल्टा क्षेत्र में खड़ी फसल बचाने के लिए नौ हजार क्यूसेक जल की आपूर्ति करने का अवार्ड अस्वीकार कर दिया था।
इसके बाद तमिलनाडु ने कर्नाटक सरकार को उचित निर्देश का अनुरोध करते हुए उच्चतम न्यायालय में अर्जी दायर की थी।
प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले कावेरी नदी प्राधिकरण के सदस्यों में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के मुख्यमंत्री शामिल हैं। (एजेंसी)
First Published: Wednesday, October 10, 2012, 15:53