कावेरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

कावेरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली

कावेरी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टली  नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के लिये कावेरी नदी से जल छोड़ने के सवाल पर कर्नाटक को कोई निर्देश देने के मामले में मंगलवार को सुनवाई स्थगित कर दी क्योंकि दोनों जल बंटवारे के सवाल पर व्याप्त मतभेद दूर करके आम-सहमति नहीं बना सके।

न्यायमूर्ति आर एम लोढा और न्यायमूर्ति जे चेलामेश्वर की खंडपीठ ने इस विवाद पर सुनवाई चार फरवरी के लिये स्थगित कर दी।

कर्नाटक की दलील है कि कावेरी निगरानी समिति के निष्कषरे पर फिलहाल शीर्ष अदालत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि इसे पहले प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाले कावेरी नदी प्राधिकरण में चुनौती दी जानी चाहिए।

दूसरी ओर, तमिलनाडु का कहना था कि कावेरी नदी प्राधिकरण के समक्ष मामला लंबित होने के दौरान कर्नाटक को पानी छोड़ने के लिये न्यायालय को अंतरिम आदेश देना चाहिए।

इस मामले में शीर्ष अदालत ने पांच दिसंबर को कर्नाटक को तमिलनाडु के लिये रोजाना दस हजार क्यूसेक जल छोड़ने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने कावेरी निगरानी समिति से कहा था कि वह प्रत्येक राज्य के लिये आवश्यक जल की मात्रा का निर्धारण करने के लिये बैठक बुलाये।

इसके बाद समिति ने कर्नाटक को निर्देश दिया था कि वह कावेरी नदी से तमिलनाडु को दिसंबर के महीने में 12 टीएमसी पानी मुहैया कराये। (एजेंसी)

First Published: Tuesday, January 29, 2013, 19:03

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