Last Updated: Friday, January 18, 2013, 23:01
नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने आज किशोर होने की उम्र 18 साल से घटाकर 16 साल करने के लिए कानून में संशोधन की पैरोकारी की। पुलिस आयुक्त नीरज कुमार ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘दिल्ली पुलिस को लगता है कि किशोर होने की उम्र 16 साल होनी चाहिए। यह हमारा विचार है। मुझे पता है कि इस संबंध में पहले ही एक विधेयक लंबित (पारित होने के लिए) पड़ा है।’
नीरज ने दिल्ली सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद किशोर होने की परिभाषा में बदलाव की जरूरत से संबंधित सवाल के जवाब में यह प्रतिक्रिया दी। बलात्कार के दोषियों को मौत की सजा संबंधी मांग पर उनके विचार पूछे जाने पर पुलिस आयुक्त ने कहा, ‘इसके बारे में काफी चर्चा है। न्यायमूर्ति वर्मा समिति इस मामले को देख रही है। वह इसपर विचार करेगी।’ (एजेंसी)
First Published: Friday, January 18, 2013, 23:01