Last Updated: Friday, February 10, 2012, 13:14
नई दिल्ली : सेना प्रमुख जनरल वी के सिंह ने अपनी उम्र संबंधी विवाद में सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। इस विवाद से जुड़ा घटनाक्रम क्रम इस प्रकार है-
1970 : वीके सिंह को भारतीय सेना में कमीशन मिला।
2002 : जनरल सिंह ने अपनी उम्र संबंधी भिन्न भिन्न रिकार्ड में सुधार करने की मांग की क्योंकि सेना की एडजूटेंट जनरल शाखा में उनकी जन्मतिथि 10 मई, 1951 है जबकि सैन्य सचिव शाखा के रिकार्ड के अनुसार उनकी जन्मतिथि 10 मई, 1950 है।
2006 : जनरल सिंह को प्रोन्नत कर लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें 1950 को अपनी जन्म तिथि मानने के लिए बाध्य किया गया और इस संबंध में उन्हें लिखित आश्वासन देना पड़ा।
2008 : जनरल सिंह को सेना कमांडर के रूप प्रोन्नत किया गया। उन्होंने 1950 को अपना जन्म साल मानने के संबंध में लिखित आश्वासन दिया।
2010 : अप्रैल में सेना प्रमुख नियुक्त किये जाने से महज कुछ पहले जनरल सिंह ने सेना प्रमुख जनरल दीपक कपूर को और रक्षा सचिव को पत्र भेजकर कहा कि यह मुद्दा अब नहीं रहा।
अक्टूबर, 2010 : एक आईएएस अधिकारी ने सेना प्रमुख की जन्मतिथि बताने की मांग करते हुए एक आरटीआई आवेदन दिया। यह आवेदन रक्षा मंत्रालय के कानूनी सलाहकार को भेजा गया जिसने कहा कि सेना प्रमुख का जन्म वर्ष 1951 में हुआ था।
मई 2011 : रक्षा मंत्रालय ने कानूनी राय लेने को नजरअंदाज किये जाने पर आपत्ति जताई। सेना मुख्यालय ने रिकार्ड को सही करने का प्रयास किया। सेना प्रमुख ने इस मुद्दे पर रक्षा मंत्रालय में आवेदन किया और जन्मतिथि को सही करने की मांग की।
जुलाई 2011 : अटार्नी जनरल की राय के आधार पर रक्षा मंत्रालय ने जनरल सिंह की मांग खारिज कर दी।
अगस्त 2011 : जनरल सिंह ने उम्र विवाद पर रक्षा मंत्री ए के एंटनी को वैधानिक शिकायत की।
30 दिसंबर 2011 : रक्षा मंत्रालय ने अटार्नी जनरल की राय पर सिंह की वैधानिक शिकायत खारिज कर दी।
16 जनवरी, 2012 : जनरल सिंह उच्चतम न्यायालय चले गए।
3 फरवरी, 2012 : उच्चतम न्यायालय ने सरकार को 30 दिसंबर, 2011 के आदेश को वापस लेने का विकल्प दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि यह आदेश सही नहीं जान पड़ता।
10 फरवरी, 2012 : सरकार ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि उसने 30 दिसंबर, 2011 का अपना आदेश वापस ले लिया है लेकिन वह 21 जुलाई, 2011 के अपने आदेश पर कायम है। शीर्ष अदालत के यह कहने पर सेना प्रमुख ने अपनी याचिका वापस ले ली कि वह उस पर सुनवाई करने के पक्ष में नहीं है। (एजेंसी)
First Published: Friday, February 10, 2012, 18:44