Last Updated: Friday, January 27, 2012, 03:34
ज़ी न्यूज ब्यूरो नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने विदेश मंत्री एस.एम. कृष्णा को राहत देते हुए कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस द्वारा उनके खिलाफ की जाने वाली जांच पर शुक्रवार को रोक लगा दी।
कृष्णा पर 1999-2004 के दौरान राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में खनन के लिए 11,620 वर्ग किलोमीटर संरक्षित वन क्षेत्र को गर संरक्षित करने का आरोप है। न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर और न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल की दलील सुनने के बाद जांच पर रोक लगा दी।
वेणुगोपाल ने न्यायालय में कहा कि वन भूमि को गैर संरक्षित करने का निर्णय मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया था और इसके लिए किसी एक व्यक्ति को निशाना नहीं बनाया जा सकता।
पूर्व लोकायुक्त संतोष हेगड़े की रपट का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि एक और पूरक रपट आने के बाद ही इस बारे में कोई भी कदम उठाया जाए।
गौरतलब है कि लोकायुक्त पुलिस ने दिसम्बर में कृष्णा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और इस प्राथमिकी को रद्द करने के लिए उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी लेकिन हाईकोर्ट ने अपने 20 जनवरी के आदेश में प्राथमिकी रद्द करने से इंकार कर दिया। इसके बाद कृष्णा ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी ।
कृष्णा ने अपनी याचिका में कहा था कि न्यायालयों को सरकार के नीतिगत फैसले में ताकझांक नहीं करनी चाहिए और कैबिनेट का फैसला मंत्रिपरिषद का एक सामूहिक फैसला होता है। इस तरह जांच का सामना करने के लिए किसी व्यक्ति विशेष को आगे नहीं किया जा सकता।
First Published: Saturday, January 28, 2012, 08:45