केंद्र ने SC से कहा, फसीह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस

केंद्र ने SC से कहा, फसीह के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस

नई दिल्ली : केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बिहार के युवक फसीह महमूद की अनेक आतंकवादी गतिविधियों में कथित भूमिका को लेकर उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है। केंद्र ने फसीह की पत्नी के इस दावे को गलत बताया कि दुबई में भारतीय और सउदी पुलिस ने एक संयुक्त अभियान में उसे अगवा किया।

फसीह की पत्नी निखत परवीन की याचिका पर सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सालिसिटर जनरल गौरव बनर्जी ने न्यायमूर्ति केएस राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति जेएस खेहड़ की पीठ के समक्ष उस ‘रेड कॉर्नर नोटिस’ की एक प्रति भी जमा की, जिसे इंटरपोल के माध्यम से जारी किया गया है। इसमें यह चेतावनी भी है कि फसीह ’’हथियारबंद, खतरनाक और हिंसक हो सकता है।

नोटिस में लिखा है कि बिहार के दरभंगा का रहने वाला 30 वर्षीय फसीह इंडियन मुजाहिदीन का सदस्य था और 13 फरवरी, 2010 को पुणे में हुए जर्मन बेकरी विस्फोट कांड, 17 अप्रैल, 2010 को हुए बेंगलूर के चिन्नास्वामी स्टेडियम विस्फोट कांड तथा 19 सितंबर, 2008 के दिल्ली के जामा मस्जिद गोलीबारी और विस्फोट कांड के लिए जिम्मेदार है।

नोटिस के अनुसार फसीह की कथित संलिप्तता अन्य कई गिरफ्तार संदिग्धों से पूछताछ के दौरान सामने आयी जिन्होंने कथित अपराध में उसके शामिल होने का खुलासा किया था। तफ्तीश के दौरान सात लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनसे पूछताछ की गयी। उन्होंने स्वेच्छा से कबूल किया कि वे फसीह महमूद तथा अन्य फरार लोगों का प्रतिबंधित इंडियन मुजाहिदीन से संबंध है। (एजेंसी)

First Published: Wednesday, June 6, 2012, 22:26

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