केजरीवाल, रामदेव के खिलाफ शिकायत पर फैसला सुरक्षित

केजरीवाल, रामदेव के खिलाफ शिकायत पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली: अरविंद केजरीवाल, योग गुरू रामदेव और जानेमाने वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ की गयी शिकायतों पर दिल्ली की एक अदालत ने आठ नवंबर तक फैसला सुरक्षित रख लिया है । केजरीवाल और रामदेव पर सांसदों के खिलाफ टिप्पणी जबकि भूषण पर जम्मू-कश्मीर में जनमत-संग्रह कराए जाने का समर्थन करने का आरोप लगाया गया था ।

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पुरुषोत्तम पाठक ने तीन अलग-अलग शिकायतों पर अपना आदेश आठ नवंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया । सभी शिकायत में पुलिस को केजरीवाल, रामदेव और भूषण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश देने की मांग की गयी थी ।

कानून की पढ़ाई कर रहे विभोर आनंद नाम के एक छात्र की ओर से शिकायतें दायर की गयी थीं ।

केजरीवाल के खिलाफ अपनी शिकायत में विभोर ने पुलिस को यह आदेश देने की मांग अदालत से की थी कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाए क्योंकि इस साल की शुरुआत में गाजियाबाद में आयोजित एक रैली में यह बयान देकर केजरीवाल ने राजनीतिक तूफान ला खड़ा किया था कि संसद में हत्यारे, बलात्कारी और डकैत भरे पड़े हैं।
जम्मू-कश्मीर में जनमत-संग्रह को समर्थन देने और घाटी से सेना की वापसी संबंधी प्रशांत भूषण के बयान के कारण विभोर ने उनके खिलाफ भी देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की थी । (एजेंसी)

First Published: Tuesday, October 16, 2012, 13:21

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