कैग की नियुक्ति के खिलाफ HC में याचिका

कैग की नियुक्ति के खिलाफ HC में याचिका

नई दिल्ली : पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एन. गोपालस्वामी और आठ अन्य प्रतिष्ठित नागरिकों ने शनिवार को दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल कर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के तौर पर शशिकांत शर्मा की नियुक्ति को चुनौती दी।

15 जुलाई को शीर्ष अदालत में दाखिल याचिका पर तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर ने सुनवाई करने से इनकार करते हुए कहा था, ‘उच्च न्यायालय को भी मामले में निपटने का समान अधिकार है।’ इसके बाद नये सिरे से याचिका दाखिल की गयी। अब उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बीडी अहमद की अध्यक्षता वाली पीठ 24 जुलाई को जनहित याचिका पर सुनवाई कर सकती है। वकील प्रशांत भूषण द्वारा दाखिल जनहित याचिका में शर्मा की नियुक्ति को रद्द करने की मांग करते हुए दलील दी गयी है कि यह नियुक्ति मनमानी तरीके से की गयी है और इसमें चयन की कोई प्रणाली नहीं अपनाई गयी।

जनहित याचिका में अन्य याचिकाकर्ताओं में पूर्व नौसेना प्रमुखों एडमिरल आर एच तहिलियानी और एडमिरल एल रामदास, पूर्व उप कैग बी पी माथुर, सरकारी मंत्रालयों के पूर्व सचिवों कमल कांत जसवाल, रामास्वामी आर अय्यर और ईएएस शर्मा, भारतीय लेखांकन और लेखा सेवा के पूर्व अधिकारी एस कृष्णन तथा पूर्व आईएएस अधिकारी एम जी देवसहायम ने नियुक्ति को रद्द करने की मांग की। (एजेंसी)

First Published: Saturday, July 20, 2013, 23:14

comments powered by Disqus