Last Updated: Sunday, December 9, 2012, 19:12
नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस के एक आदेश को खारिज कर केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) ने 47 कांस्टेबलों को बड़ी राहत दी है और पुलिस को निर्देश दिया है कि उन्हें सभी परिणामी लाभ मुहैया कराए। दिल्ली पुलिस ने एक आदेश जारी कर भ्रष्टाचार के आरोप में सभी 47 कांस्टेबलों की सेवा दो साल के लिए कम कर दी थी।
जॉर्ज पैराकेन और मंजुलिका गौतम की सदस्यता वाली कैट की एक पीठ ने कहा, गलत आदेश बरकरार नहीं रखे जा सकते और इन्हें दरकिनार किया जाता है। आवेदकों (कांस्टेबलों) को सभी परिणामी लाभ दो महीने के भीतर सजा लागू होने की तारीख से दिए जाएं।
सभी 47 कांस्टेबलों की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के बाद पीठ ने यह फैसला सुनाया। इन कांस्टेबलों के खिलाफ दिल्ली पुलिस के अपीलीय प्राधिकरण ने आदेश दिया था कि उनकी सेवा हमेशा के लिए दो साल कम कर दी जाए और उनकी निलंबन अवधि को सेवा में रहते हुए भी उनका ‘ऑन ड्यूटी’ होना न माना जाए। मार्च 2009 में इन 47 कांस्टेबलों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गयी थी। कांस्टेबलों पर आरोप था कि उन्होंने बस ऑपरेटरों से पैसे लिए। (एजेंसी)
First Published: Sunday, December 9, 2012, 19:12