कैश फॉर वोट:आरोपियों के बेल की आस जगी - Zee News हिंदी

कैश फॉर वोट:आरोपियों के बेल की आस जगी





नई दिल्ली : वर्ष 2008 के नोट के बदले वोट मामले में जेल में बंद भाजपा के दो पूर्व सांसदों और वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के पूर्व सहयोगी सुधींद्र कुलकर्णी सहित पांच आरोपियों की जमानत अर्जी का सोमवार को पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय में विरोध नहीं किया।

 

पुलिस ने भाजपा के एक मौजूदा सांसद की अग्रिम जमानत याचिका का भी विरोध नहीं किया। न्यायमूर्ति एमएल मेहता ने सभी छह आरोपियों की अर्जियों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जो 16 नवंबर को सुनाया जाएगा।

 

दिल्ली पुलिस के वकील पवन शर्मा ने जेल में बंद पांचों आरोपियों की जमानत याचिका और भाजपा सांसद अशोक अर्गल की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय से कहा, माननीय अदालत जमानत अर्जी दाखिल करने वाले सभी छह आरोपियों को जमानत देने के बारे में विचार कर सकती है।

 

इस मामले में भाजपा के पूर्व सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते और महाबीर सिंह भगोरा, आडवाणी के सहयोगी रहे कुलकर्णी, राज्यसभा सदस्य अमर सिंह के पूर्व सहयोगी संजीव सक्सेना और कथित भाजपा कार्यकर्ता सुहैल हिंदुस्तानी जेल में बंद हैं। इन सभी ने जमानत अर्जी खारिज करने के निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

 

न्यायमूर्ति मेहता बुद्धवार को समाजवादी पार्टी के नेता रेवती रमण सिंह की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेंगे। उन्हें निचली अदालत के न्यायाधीश ने हाल ही में बतौर आरोपी समन किया है। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस के वकील ने कहा कि इस मामले की जांच पूरी हो चुकी है और किसी भी आरोपी से हिरासत में पूछताछ करने की जरूरत नहीं है।  (एजेंसी)

First Published: Tuesday, November 15, 2011, 00:55

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