कैश फॉर वोट में रेवती रमन को राहत - Zee News हिंदी

कैश फॉर वोट में रेवती रमन को राहत

नई दिल्ली: दिल्ली होईकोर्ट ने गुरुवर को निचली अदालत के उस आदेश को खारिज कर दिया जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद रेवती रमन सिंह को 2008 के नोट के बदले वोट कांड में आरोपी बनाने का आदेश दिया गया था ।

 

न्यायमूर्ति सुरेश कैत ने कहा, ‘याचिका को मंजूरी दी जाती है । निचली अदालत के फैसले को दरकिनार किया जाता है ।’ सिंह ने विशेष अदालत के अक्तूबर के फैसले को चुनौती दी थी । दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा की ओर से क्लीनचिट मिलने के बावजूद अदालत ने उन्हें मामले में आरोपी बनाने और समन जारी करने का आदेश दिया था ।

 

निचली अदालत ने यह कहते हुए सिंह के खिलाफ समन जारी किया कि यह दिखाने के लिये पर्याप्त साक्ष्य हैं कि वह कथित आपराधिक षड्यंत्र में शामिल थे ।

 

सिंह ने आग्रह किया था कि निचली अदालत ने गलत रूप से उन्हें समन कर लिया था क्योंकि न तो संसदीय समिति और न ही पुलिस द्वारा दायर तीन आरोप पत्रों में उन्हें आरोपी दिखाया गया ।

 

सिंह के वकील ने कहा था, ‘मेरे मुवक्किल के खिलाफ न तो प्राथमिकी दर्ज हुई और न ही मामले के तीन आरोप पत्रों में उनका नाम आया और न ही संसदीय समिति की जांच में उनका नाम आया जिसने सांसदों का मत खरीदने के कथित रिश्वत कांड की जांच की थी ।’ (एजेंसी)

First Published: Thursday, December 15, 2011, 11:43

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