Last Updated: Thursday, September 29, 2011, 17:04
नई दिल्ली : दिल्ली की एक अदालत ने 2008 के कैश फॉर वोट मामले में कथित भूमिका निभाने के कारण गिरफ्तार हुए राजनीतिक कार्यकर्ता सुहैल हिन्दुस्तानी की जमानत याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया. जमानत याचिका खारिज करते हुए विशेष न्यायाधीश संगीता ढींगरा सहगल ने कहा कि रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि आरोपी ने सक्रिय भूमिका निभाई. वह कथित साजिश के शुरू होने से मध्यस्थ की भूमिका निभाता रहा और साजिश के खत्म होने तक दृश्य में मौजूद रहा.
न्यायाधीश ने हिन्दुस्तानी की इस दलील को खारिज कर दिया कि वह मामले को बेनकाब करने वाले व्यक्ति के तौर पर काम कर रहा था ताकि विश्वासमत जीतने के लिए किये जा रहे कृत्यों का खुलासा किया जा सके. न्यायाधीश ने कहा, ‘आरोपियों के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि उसने कथित साजिश में अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका निभायी. उपरोक्त कारणों से मैं आरोपी को नियमित जमानत प्रदान करने से इंकार करती हूं.’
20 जुलाई को गिरफ्तार किये गये हिन्दुस्तानी ने जमानत मांगते हुए कहा था कि उसके खिलाफ रत्ती भर सबूत नहीं हैं. जांच एजेंसी ने मामले को नष्ट करने के लिए उसे इसलिए आरोपी बनाया ताकि सत्य सामने नहीं आ सके. हिन्दुस्तानी ने अभियोजन के इस आरोप को आधारहीन करार दिया कि जिन सांसदों को रिश्वत दी जाने वाली थी, उसके पास उनके नामों की सूची थी.
अभियोजन पक्ष ने उसकी जमानत याचिका का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि हिन्दुस्तानी ने ही सारी साजिश की शुरूआत की थी और उसके पास उन सांसदों की सूची थी जिनसे वोट हासिल करने के लिए संपर्क किया जा सकता था.
(एजेंसी)
First Published: Thursday, September 29, 2011, 22:34