Last Updated: Friday, July 27, 2012, 23:02
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने माओवादी नेता कोबाड गांधी को आंध्र प्रदेश विधान सभा के उपाध्यक्ष नरसी रेड्डी सहित नौ व्यक्तियों की हत्या से जुड़े मामले में जमानत देने के उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।
न्यायमूर्ति बीएस चौहान और न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि इस मामले में उनका आदेश अर्थहीन रहेगा। समूची कवायद निर्थक रहेगी। न्यायाधीशों ने कहा कि गांधी की स्थिति में कोई बदलाव नहीं आयेगा क्योंकि उनके खिलाफ दिल्ली में दर्ज मामलों के सिलसिले में वह तिहाड़ जेल में ही रहेंगे।
न्यायाधीशों ने कहा कि भविष्य में यदि इस माओवादी नेता को दिल्ली में दर्ज मामलों में जमानत मिल जाती है तो उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ आंध्र प्रदेश सरकार की अपील पर विचार किया जा सकता है। हम इस अपील को लंबित रखेंगे।
शीर्ष अदालत ने कोबाड गांधी को जमानत देने के उच्च न्यायालय के 10 अगस्त, 2011 के आदेश पर 27 जनवरी को रोक लगा दी थी। गांधी पर 15 अगस्त, 2005 को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नरसी रेड्डी सहित नौ व्यक्तियों की हत्या का आरोप है। गांधी 2009 से जेल में बंद हैं और उन पर देश के विभिन्न राज्यों में 20 मुकदमे चल रहे हैं। (एजेंसी)
First Published: Friday, July 27, 2012, 23:02