Last Updated: Monday, April 30, 2012, 17:28
नई दिल्ली : शीर्ष नक्सल नेता कोबाद गांधी के खिलाफ दाखिल किए गए नए आरोप-पत्र का आज दिल्ली की एक अदालत ने संज्ञान लिया । आरोप-पत्र में गांधी पर प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) का सदस्य होने और उसका यहां आधार तैयार करने के लिए आतंकवाद रोधी कानून के तहत आरोप लगाया है।
मुख्य मेट्रोपॉलिटन दंडाधिकारी विनोद यादव ने कहा कि मैं गैर कानूनी गतिविधियां निरोधक कानून की धारा 20 और 38 के तहत (प्रतिबंधित संगठन का सदस्य होने के और उसकी गतिविधियों को बढावा देने के कारण) आरोपी कोबाद गांधी के खिलाफ संज्ञान लेता हूं। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने 65 साल के गांधी के खिलाफ नया आरोप-पत्र दायर किया है। मार्च में सत्र न्यायालय ने गांधी को गैरकानूनी गतिविधियां निरोधक कानून के सख्य प्रावधानों से मुक्त कर दिया था।
(एजेंसी)
First Published: Monday, April 30, 2012, 22:58