Last Updated: Thursday, August 29, 2013, 23:50
नई दिल्ली : सीबीआई और केंद्र गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में कोयला घोटाला मामले में एक-दूसरे के आमने-सामने थे। जहां जांच एजेंसी ने जोर दिया कि घोटाले में नौकरशाहों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं है, वहीं सरकार ने इसका जोरदार विरोध किया।
एजेंसी की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र सरन ने कहा कि उन मामलों में मुकदमा चलाने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है जिसमें अदालत ने मामले की जांच का निर्देश दिया हो या वह जांच की निगरानी कर रही हो। केंद्र ने हालांकि जोर दिया कि मुद्दे पर विस्तार से सुनवाई की आवश्यकता है क्योंकि स्वीकृति जरूरी है और अदालत राज्य सरकारों के रूख को सुने बिना कोई आदेश नहीं दे सकती है।
किसी भी आदेश के पहले मुद्दे पर विस्तार से सुनवाई की जरूरत बताते हुए अटॉर्नी जनरल जीई वाहनवती ने कहा कि यह मुद्दा आसानी से फैसला करने वाला नहीं है। कैसे कोई अदालत सीबीआई की ओर से आवेदन दिए बिना ही इस तरह का कोई आदेश दे सकती है। अदालत ने तब कहा कि मुद्दे पर पांच सितंबर को सुनवाई होगी जब वह कुछ निर्देश देगी। (एजेंसी)
First Published: Thursday, August 29, 2013, 23:50