कोलगेट: CBI ने जांच से जुड़ी सूचना साझा करने को SC से इजाजत मांगी-CBI files status report in Supreme Court

कोलगेट: CBI ने जांच से जुड़ी सूचना साझा करने को SC से इजाजत मांगी

कोलगेट: CBI ने जांच से जुड़ी सूचना साझा करने को SC से इजाजत मांगीनई दिल्ली : सीबीआई ने उच्चतम न्यायालय का रूख कर उसके उस आदेश में संशोधन की मांग की है जिसके जरिए जांच एजेंसीसी को किसी भी सरकारी एजेंसी या अधिकारी से कोयला घोटाले की जांच रिपोर्ट साझा करने से मना किया गया है। सीबीआई ने 33 सदस्यीय जांच टीम में बदलाव नहीं करने के लिए अपने उपर लगाए गए प्रतिबंधों को भी हटाने की मांग की है।

जांच एजेंसी ने दो अलग- अलग याचिकाओं में कहा है कि कोयला घोटाले की जांच का दायरा बढ़ रहा है और 13 नियमित मामले तथा तीन शुरूआती जांच अभी तक दर्ज की गई है। सीबीआई ने सांविधिक सहित विभिन्न कारणों का हवाला देते हुए आठ मई के शीर्ष न्यायालय के आदेश में संशोधन की मांग की ताकि उसे जांच से जुड़ी सूचना उपयुक्त सरकार: प्राधिकार के साथ साझा करने की इजाजत मिल सके।

जांच एजेंसी ने कहा कि सांविधिक रूप से उसे जांच से जुड़ी सूचना सीवीसी एवं विभिन्न सरकारी इकाइयों से साझी करनी होती है इनमें इसके अभियोजक भी शामिल हैं। मंजूरी प्राप्त करने, आवश्यक सरकारी अधिसूचना प्राप्त करने और विशेषज्ञों की मदद से मामले को मजबूत करने जैसे कार्यों के लिए इसकी जरूरत है।

सीबीआई ने कहा कि छानबीन, जांच का दायरा बढ़ रहा है। हालांकि, सांविधिक प्रावधानों का पालन करने के लिए सीबीआई के लिए यह जरूरी हो सकता है कि वह उपयुक्त सरकार एवं उपयुक्त प्राधिकार के साथ सूचना साझा करे ताकि उसे क्रमश: अधिनियम के तहत अधिसूचना, इजाजत प्राप्त हो सके तथा अधिनियम के तहत मंजूरी प्राप्त हो सके।

सीबीआई ने एक अन्य याचिका में जांच टीम में बदलाव करने की इस आधार पर इजाजत मांगी है कि जांच टीम में और अधिकारियों की जरूरत है क्योंकि घोटाले का दायरा बढ़ रहा है। जांच एजेंसी ने कहा है कि कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में जांच प्रगति पर है इसलिए छानबीन में और अधिक जांच अधिकारियों को लगाए जाने की जरूरत है। चूंकि सुनवाई की आखिरी तारीख के बाद दो और मामले दर्ज किए गए हैं इसलिए जांच में जुटी अधिकारियों की टीम में एक पुलिस अधीक्षक और दो निरीक्षक को टीम में शामिल करने का प्रस्ताव है।

गौरतलब है कि शीर्ष न्यायालय ने सीबीआई को ‘पिंजरे में बंद तोता’ बताते हुए जांच एजेंसी की खिंचाई की थी क्योंकि उसने अपनी स्थिति रिपोर्ट तत्कालीन विधि मंत्री अश्विनी कुमार एवं अटार्नी जनरल जीई वाहनवती के साथ साझा की थी। उच्च न्यायालय ने आठ मई को सीबीआई को अपनी जांच में गोपनीयता बरतने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने जांच एजेंसी को उसकी इजाजत के बगैर 33 सदस्यीय जांच टीम में बदलाव नहीं करने को भी कहा था। (एजेंसी)


First Published: Monday, July 8, 2013, 20:25

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